High court petition
Aaj ka mahanagar press : 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम बहुविवाह पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की, महिला अधिकारों के उल्लंघन का हवाला दिया
महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, फिल्म निर्माताओं, नाटककारों, समाज सुधारकों, कलाकारों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों सहित 300 से ज़्यादा नागरिकों ने मुस्लिम बहुविवाह पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिका का समर्थन किया है।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें पाया गया कि मुस्लिम बहुविवाह में 80% से ज़्यादा महिलाएँ चाहती हैं कि मुस्लिम पुरुषों के लिए बहुविवाह को एक आपराधिक अपराध बनाया जाए।
भारतीय न्याय संहिता बहुविवाह को अपराध मानती है, जबकि भारतीय मुस्लिम पुरुषों को पर्सनल लॉ के तहत इससे छूट प्राप्त है।
अध्ययन व्यापक नुकसान पर प्रकाश डालता है
याचिका में कहा गया है कि सात राज्यों की 2,500 मुस्लिम महिलाओं के साक्षात्कारों पर आधारित बीएमएमए का शोध दर्शाता है कि बहुविवाह महिलाओं और बच्चों पर आर्थिक अन्याय, भावनात्मक आघात और सामाजिक असुरक्षा का बोझ डालता है।
रिपोर्ट से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल 85% मुस्लिम महिलाएँ बहुविवाह को समाप्त करना चाहती हैं और 87% इसे अपराध घोषित करना चाहती हैं।
हालाँकि धार्मिक कानूनों के अनुसार पुरुषों को पुनर्विवाह से पहले पहली पत्नी की सहमति लेनी आवश्यक है, 79% पहली पत्नियों ने कहा कि उन्हें उनके पति की दूसरी शादी के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया और 88% ने कहा कि उनकी सहमति नहीं ली गई।
50% से ज़्यादा पहली पत्नियों को दूसरी शादी के बाद छोड़ दिया गया, 36% को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली और लगभग 47% को गरीबी के कारण अपने माता-पिता के घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 93% महिलाओं ने बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी माँग की।
इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के जावेद आनंद और फिरोज मीठीबोरवाला और मुस्लिम सत्यशोधक मंडल के शम्सुद्दीन तंबोली द्वारा तैयार की गई याचिका में तर्क दिया गया है कि आज बहुविवाह एक धार्मिक या सांस्कृतिक दायित्व के बजाय एक संरचनात्मक अन्याय की व्यवस्था है।
विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की महिलाएँ बहुविवाह को हिंसा, शोषण और आर्थिक बेदखली के रूप में देखती हैं, जिससे वे और उनके बच्चे असुरक्षित और अधिकारहीन हो जाते हैं।
सुधार का समर्थन करने वाले उल्लेखनीय हस्ताक्षरकर्ता
हस्ताक्षरकर्ताओं में बीएमएमए की सह-संस्थापक ज़किया सोमन और नूरजहाँ सफ़िया नियाज़; पर्यावरण कार्यकर्ता मेधा पाटकर; फिल्म निर्माता सईद मिर्ज़ा और आनंद परवर्धन; नाटककार फिरोज़ अब्बास खान; तर्कवादी हामिद धभोलकर; लेखिका ज़ीनत एस अली; नृत्यांगना मल्लिका साराबाई; और महिला जननांग विकृति के विरुद्ध अभियान चलाने वाली मासूमा रानालवी शामिल हैं।
अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं में सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अधव, तुषार गांधी, रावसाहेब कस्बे, डॉ. यशवंत मनोहर, विभूति पटेल, अविनाश पाटिल, कविता श्रीवास्तव, निकहत आज़मी, डॉ. सुरेश खोपड़े, सुभाष वारे, हसीना खान, सबा खान, संध्या गोखले, बेनज़ीर तंबोली, विनोद सिरसत, चयनिका शाह, प्रतिमा जोशी, सुल्तान शाहीन, अरशद आलम और अशोक धीवरे शामिल हैं।
समानता और संवैधानिक नैतिकता का आह्वान
कार्यकर्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बहुविवाह मुस्लिम महिलाओं को क़ानून के समक्ष समानता से वंचित करता है, क्योंकि भारत में अन्य सभी समुदायों के लिए यह प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 को दरकिनार नहीं कर सकता, जो समानता, सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल शोषण की ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता।
कानूनी उपायों और सहायता प्रणालियों की माँग
याचिका में राज्य सरकारों और संसद से भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत मुस्लिम बहुविवाह को अपराध घोषित करने और इसके लिए सात साल तक की कैद का प्रावधान करने का आह्वान किया गया है। इसमें सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण, बहुविवाह व्यवस्था के तहत परित्यक्त महिलाओं और बच्चों के लिए भरण-पोषण, उत्तराधिकार और आवास के अधिकारों की गारंटी, विस्तारित कानूनी सहायता, संकटकालीन आश्रय, परामर्श, आर्थिक सहायता और समुदाय द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रमों की भी माँग की गई है।
समावेशी कार्रवाई का आह्वान
हस्ताक्षरकर्ताओं ने याचिका को संवैधानिक नैतिकता, महिला अधिकारों और न्याय एवं समानता के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित बताया।
उन्होंने मुस्लिम संगठनों, उलेमाओं, महिला समूहों, छात्र एवं श्रमिक संघों, नागरिक समाज नेटवर्क, पत्रकारों, वकीलों और शिक्षाविदों से इस याचिका का समर्थन करने और भारत में बहुविवाह पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का समर्थन करने का आग्रह किया।

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