13/15 Sayed mukri street

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सार्वजनिक संपत्ति बचाएं: काथा बाजार में BMC के लिए आरक्षित खेल के मैदान पर बड़े पैमाने पर ज़मीन हड़पने और अवैध निर्माण का खुलासा!*

मुंबई: नगर निगम (BMC) की मिलीभगत और ज़मीन हड़पने के एक चौंकाने वाले मामले में, एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें मांग की गई है कि अवैध निर्माण को तुरंत गिराया जाए, MMC एक्ट की धारा 354A के तहत 'स्टॉप वर्क नोटिस' (काम रोकने का नोटिस) जारी किया जाए, और सार्वजनिक उद्यान तथा बच्चों के खेल के मैदान के लिए आरक्षित नगर निगम की ज़मीन पर किए गए इस अवैध निर्माण के खिलाफ आपराधिक FIR दर्ज की जाए।

* मेरी M L A राहुल नार्वेकर साहेब और नगर सेविका रुखसाना पारेख वार्ड नं 224 से बिनती हैके इस अवैध बांधकाम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए,

📍 स्थान और संपत्ति का विवरण:

• पता: 13/15, सैयद मुकरी स्ट्रीट, कथा बाजार, मुंबई – 400009 (रिलैक्स गेस्ट हाउस के बगल में)

• CS नंबर: 243, मांडवी डिवीजन

• टाउन प्लानिंग स्कीम: TPS-X (10), मांडवी डिवीजन

• सार्वजनिक आरक्षण: विशेष रूप से उद्यान और बच्चों के खेल के मैदान के लिए आरक्षित (BMC एस्टेट विभाग के स्वामित्व में)

• अधिकृत मंज़ूरी: केवल ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम बनाने की अनुमति

⚠️ मुख्य आरोप और उल्लंघन:

नगर निगम के रिकॉर्ड में हेराफेरी:

BMC एस्टेट के असली SAC रिकॉर्ड (BX0501390050000) को दरकिनार करने के लिए, एक फर्जी SAC एंट्री (BX0501390050001) बनाई गई है, जिसमें गलत पिन कोड (असली 400009 की जगह 400003) का इस्तेमाल किया गया है।

अवैध रूप से ऊपर की ओर निर्माण:

"आंतरिक मरम्मत" की आड़ में, आरोपी बिना किसी MCGM बिल्डिंग प्रपोजल की मंज़ूरी, 'कमेंसमेंट सर्टिफिकेट' (CC) या MMC एक्ट की धारा 337/342 के तहत कानूनी अनुमति के, अवैध रूप से ऊपरी मंजिलें (G+2 कमर्शियल स्ट्रक्चर) बना रहे हैं।

प्रशासनिक लापरवाही:

साइट पर भारी मात्रा में स्ट्रक्चरल स्टील का काम चल रहा है और रोज़ाना निर्माण सामग्री लाई जा रही है, लेकिन आरोप है कि स्थानीय बीट स्टाफ और फील्ड इंजीनियरों ने इस पर पूरी तरह से आँखें मूंद रखी हैं।  ⚖️ BMC और पुलिस के सामने रखी गई मांगें:

तुरंत 24 घंटे के भीतर मौके का निरीक्षण (spot inspection) किया जाए और धारा 354A के तहत 'स्टॉप वर्क नोटिस' (काम रोकने का नोटिस) जारी किया जाए।

निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही मशीनरी/सामग्री को जब्त किया जाए और पानी व बिजली की सप्लाई तुरंत काट दी जाए।

MMC एक्ट की धारा 351/354A के तहत अवैध रूप से बनी ऊपरी मंजिलों को तुरंत गिराया जाए।

BMC की सार्वजनिक सुविधाओं वाली जमीन पर कब्जा करने वालों और बिल्डरों के खिलाफ IPC/BNS और MRTP एक्ट, 1966 की धारा 52/53 के तहत तुरंत FIR दर्ज की जाए।



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